NEWSPR डेस्क। बॉलीवुड एक्टर सुशांत राजपूत की मौत को 1 साल से ज्यादा हो गया। वहीं उनकी मौत को लेकर आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है। इसी कड़ी में पटना हाईकोर्ट ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के हत्या की जांच सही ढंग से कराने की याचिका पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और एडवोकेट जनरल को सुनवाई की योग्यता पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया।
बता दें कि बीते साल ही मुंबई के लॉ के छात्र देविंदर देवतादीन दुबे की याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। जिसमें कोर्ट ने किसी को नोटिस जारी करने से मना कर दिया था। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया था कि मामले की सुनवाई लंबित होने के दौरान भी विभागीय कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। वहीं याचिका में और भी कई बात कही गई थी। याचिका में कहा गया कि सीबीआई सुशांत राजपूत के मुंबई के बांद्रा स्थित फ्लैट में संदेहास्पद मौत की जांच कर रही हैं। यदि पटना हाईकोर्ट के सीबीआई की जांच को संतोषजनक नहीं पाती ,तो कोर्ट सीबीआई के निर्देशक और केंद्र सरकार को निर्देश दे।
इसमें अनुरोध किया गया कि कोर्ट जांच कर रही सीबीआई के अधिकारियों को बदल कर वरीय अधिकारियों की नई सीबीआई की टीम को इस मामले की सुनवाई का जिम्मा सौंपा जाए। साथ ही इस याचिका में मांग की गई कि हाईकोर्ट इस मामले की स्वयं निगरानी करते हुए सीबीआई को समय समय पर कोर्ट में प्रगति रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे, ताकि जांच जल्द पूरा हो और दोषियों को सजा मिल सके।