NEWSPR DESK -पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है बता दें कि राज्य सरकार ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में एससी,एसटी ओबीसी और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण देने का फैसला लिया था. जिसके बाद यह पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा। वहीं अब इस पर फैसला सुनाया गया है बता दे की कोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए इस याचिका को रद्द कर दिया गया है।
चीफ जस्टिस के चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य द्वारा की गई याचिका पर लंबी सुनवाई की।पटना हाई कोर्ट में सुनवाई का फैसला सुनिश्चित रखा गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर 2023 को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी और बताया था कि सरकार आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की और 50 % से इसे 65 फीसदी करेगी. इसके बाद हाई कोर्ट ने न्यू रिजर्वेशन बिल को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था.वही याचिकाकर्ता ने नई आरक्षण बिल को गैर संवैधानिक बताते हुए इस पर रोक लगाने की मांग की थी जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बिहार सरकार से अपना पक्ष रखने और जवाब देने को कहा था।