सरकार ने बढ़ाई सड़क हादसे में मुआवजे की राशि ,अब हुई 8 गुना, 1 अप्रैल से लागू होगा नियम

Patna Desk

NEWSPR डेस्क।  सड़क हादसे को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सड़क हादसे में अब मौत पर परिजनों को 8 गुना ज्यादा मुआवजा मिलेगा. ‘हिट एंड रन’ मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिया जाने वाला मुआवजा 1 अप्रैल से आठ गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जा रहा है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना में यह जानकारी दे गई है। इसके मुताबिक ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि भी 12,500 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि योजना का नाम ‘हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा, 2022 होगा और यह एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी।  एक विज्ञप्ति के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि ‘हिट एंड रन’ मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी अधिसूचना 25 फरवरी 2022 को जारी की गई है। जिसमें क्षतिपूर्ति राशि में वृद्धि की गई है। मंत्रालय ने विज्ञप्ति में बताया कि यह योजना एक अप्रैल 2022 से क्षतिपूर्ति योजना, 1989 का स्थान लेगी।

वहीं सरकार मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड बनाएगी। जिसका इस्तेमाल हिट एंड रन एक्सीडेंट के मामले में मुआवजा और दुर्घटना पीड़ितों के इलाज के लिए किया जाएगा। पिछले साल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा को बताया था कि 2019 में राष्ट्रीय राजधानी में ‘हिट एंड रन’ दुर्घटनाओं में 536 लोग मारे गए थे और 1,655 लोग घायल हुए थे।  नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2020 के दौरान भारत में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 1,31,714 मौतें हुईं।

सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक,  दावा निपटान आयुक्त दावा जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट की तारीख से 15 दिन के भीतर दावा मंजूर करेगा। साथ ही इसकी एक कॉपी केंद्रीय मोटर यान नियम, 2022 के तहत जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को सूचित करेगा। पीड़ित और उसके परिवार वालों को मुआवजे की राशि 3 महीने के अंदर उनके बैंक खातों में पहुंचा दी जाएगी। मोटर वीकल एक्सीडेंट फंड के अनुसार, पीड़ित परिवार को तत्काल मदद पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा जिससे मुआवजा देने में किसी भी तरह की कोई रुकावट न आए।

 

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