CPCB ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध लागू करने के लिए बनाया ऐप

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। व्यापक कार्य योजना के हिस्से के रूप में एसयूपी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रधानमंत्री की स्पष्ट अपील को पूरा करने के लिए सीपीसीबी ने 30 जून, 2022 तक एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की भारत की प्रतिबद्धता को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक उपाय किया है।

सीपीसीबी की बहु-आयामी दृष्टिकोण में जो उपाय शामिल हैं, उनमें कच्चे माल की आपूर्ति को कम करना, प्लास्टिक की मांग को कम करने के लिए मांग पक्ष के उपाय, एसयूपी के विकल्पों को बढ़ावा देने के उपायों को सक्षम करना, प्रभावी निगरानी के लिए डिजिटल युक्तियां और जागरूकता पैदा करना तथा निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य बोर्डों को दिशा निर्देशित करना है।

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (पीडब्ल्यूएम) नियमावली, 2016 के अनुसार, गुटखा, तंबाकू और पान मसाला के भंडारण, पैकिंग या बिक्री के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करने वाले पाउच पर पूर्ण प्रतिबंध है। पीडब्ल्यूएम (संशोधित) नियम, 2021 के अनुसार, पचहत्तर माइक्रोन से कम के वर्जिन या रीसाइकिल्डश प्लास्टिक से बने कैरी बैग के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर 30 सितंबर, 2021 से प्रतिबंध लगा दिया गया है जबकि पीडब्ल्यूएम नियमावली, 2016 के तहत पहले पचास माइक्रोन की अनुशंसा की गई थी। इसके अतिरिक्त, 12 अगस्त 2021 की अधिसूचना, 1 जुलाई, 2022 से निम्नलिखित चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित करती है, जिनकी उपयोगिता कम और गंदगी फैलाने की क्षमता अधिक है।

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