NEWSPR डेस्क। 23 साल पुराने मामले में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार कैडर के सीनियर आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडेय के ऊपर बड़ी कार्रवाई की है। सीनियर आईपीएस अधिकारी अरविंद पांडेय के सैलरी प्रमोशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है। दो बार के सैलरी इंक्रीमेंट का लाभ अब इन्हें नहीं मिलेगा। मतलब साफ है कि दो बार के वेतन वृद्धि पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है।
मामला यहीं पर खत्म नहीं होता। अरविंद पांडेय को मिल रही वर्तमान सैलरी पर भी सरकार ने कैंची चला दी है। वर्तमान सैलरी से पिछले दो बार के वेतन वृद्धि को भी माइनस करने का आदेश दिया गया है। इस बारे में मंगलवार की शाम गृह विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है। अरविंद पांडेय 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वो बिहार में में सिविल डिफेंस के डायरेक्टर जनरल (DG) हैं।
दरअसल, यह पूरा मामला 23 साल पुराना है। उस समय बिहार और झारखंड एक ही था। साल 1997 में आईपीएस अरविंद पांडेय पलामू जिले के एसपी थे। नक्सलियों ने मनातू के बीडीओ भावनाथ झा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आरोप है कि अरविंद पांडेय ने इस मामले में लापरवाही बरती थी। तभी से उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच चल रही थी। अब जाकर सरकार ने कार्रवाई की है। इसके लिए संघ लोक सेवा आयोग की सहमति भी सरकार ने प्राप्त कर ली है।