जिला व सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला, हत्या मामले में दो व्यक्ति को आजीवन कारावास

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। शिवहर जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशील श्रीवास्तव की कोर्ट ने दो हत्या आरोपी को आजीवन कारावास सुनाया है। धारा 302/34/ 201/34 भारतीय दंड विधान के तहत पूरनहिया थाना कांड संख्या 72/15 के दो हत्यारोपी पिपराही पुनर्वास (बखार चंडिहा) निवासी स्वर्गीय दसई साह के पुत्र गेना साह एवं गुलटेन साह के पुत्र मनोज साह को दोषी पाए जाने पर धारा 302 के तहत आजीवन कारावास तथा 10 हजार का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर छह माह का साधारण कारावास। धारा 201 के तहत 3 वर्ष की सश्रम कारावास, जुर्माना 2 हजार, जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक माह साधारण कारावास की सजा सुनाया गया है।

सूचक चंद्रिका पंडित का आरोप था कि 14 सितंबर 2015 को शाम 6 बजे उसका लड़का 8 वर्षीय धीरज पंडित गेना साह के दरवाजे पर खेल रहा था थोड़ी देर बाद लौटा तो लड़का गायब था। काफी खोजबीन करने पर लड़का नहीं मिला। अगले दिन चंद्रिका पंडित ने अपने बच्चे धीरज पंडित की लाश को इंद्र देव साहनी के ही के खेत में मृत पाया तथा चंद्रिका पंडित ने यह आरोप लगाया कि गेना साह पिता दसई साह पत्नी कलावती देवी एवं भतीजा मनोज साह, एवं मनोज साह की पत्नी बिंदु देवी सभी पिपराही पुनर्वास बखार चंडिहा थाना पूरनहिया जिला शिवहर ने धीरज पंडित की हत्या कर दी तथा ईख के खेत में लाश को छिपा कर फेंक दिया था। इस बाबत नया थाना मे कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू की गई विचारण के पश्चात गेना साह एवं उसके भतीजा मनोज साह को दोषी पाया गया है।

शिवहर से नवीन पांडेय की रिपोर्ट…

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