बिहार पुलिस एक मृत व्यक्ति को भेजेगी जेल, हरिजन एक्ट के तहत किया मामला दर्ज

Patna Desk

बिहार पुलिस एक मृत व्यक्ति को जेल भेजेगी। पुलिस ने उसपर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आपको सुनने में अटपटा लग रहा होगा, पर ये सच्चाई है। जहानाबाद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक मरे हुए इंसान पर पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। इस मामले में जब जांच की बारी आई तो फिर पुलिस भी हैरान हो गई कि जिस शख्स पर केस दर्ज किया गया है उसकी मृत्यु तो दो वर्ष पूर्व 2019 में ही हो गई थी।

मामला घोसी थाना क्षेत्र के बैना गांव का है। यहां के जगदीश दास ने एक शख्स पर जातीसूचक शब्द उपयोग कर अपमानित करने का आरोप लगाया। हरिजन थाना में प्राथमिकी दर्ज भी कराई। इस FIR पर पुलिस जांच करने उसके गांव पहुंची। अुनसंधान में पता चला कि जिस व्यक्ति पर FIR दर्ज किया गया है, दो वर्ष पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी है।

वहीं इस मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने कहा कि पुलिस के इस कारनामे के कारण मानसिक रूप से वे परेशान हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले से हरिजन एक्ट के दुरुपयोग जगजाहिर हो गई ।पुलिस वाले इस एक्ट का हवाला देते हुए यह कह रहे हैं कि इसमें प्राथमिकी तुरंत करने का निर्देश है। जिसके कारण बिना छानबीन किए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अब ग्रामीणों के द्वारा हरिजन एक्ट के दुरुपयोग करने एवं कानून को गुमराह करने वाले जगदीश दास के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे है।

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