NEWSPR डेस्क। आर्म्स एक्ट केस में समस्तीपुर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रामबालक सिंह और लाल बाबू को 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 15 हजार अर्थदंड भी लगाया है। बता दें कि सन् 2000 में विभूतिपुर में लेफ्ट के नेताओं पर हमला मामले में इन्हें बुक किया गया था। वहीं कुछ दिन पहले ही इसे लेकर इनको दोषी करार दिया था। पूरे 21 साल बाद इस मामले में सजा सुनाई गई है। JDU के पूर्व विधायक हैं राम बालक सिंह।
साल 2000 में विभूतिपुर के ललन सिंह ने पूर्व विधायक और उनके भाई पर एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में लिखा था कि वह शिवनाथपुर गांव में गंगा सिंह की लड़की की शादी में 4 जून 2000 को शामिल होने गए। जहां शिवनाथपुर के लालबाबू सिंह और रामबालक सिंह ने उन्हें देखते ही पकड़ने की बात कही। जिससे डर कर वे भागे। जिसके बाद रास्ते में उपेन्द्र सिंह के घर के पास लालबाबू सिंह एक व्यक्ति के साथ पिस्तौल लेकर उन्हें घेर लिया। उसी समय रामबालक सिंह भी बाइक से पहुंचे गए। उनकी बाइक पर भी एक व्यक्ति था। उसके बाद जान मारने की नीयत से गोली चलाई। जिससे उनके बांये हाथ की उंगली उड़ गई। फायरिंग की आवाज पर आसपास के लोग पहुंचे। ललन सिंह ने आवेदन में घटना का कारण पूर्व से चली आ रही दुश्मनी बताया था।
वहीं इस मामले में शनिवार को सुनवाई पूरी करने के बाद कोर्ट ने दोनों भाई को आरोपी करार दिया। वहीं आज सोमवार को इन्हें 5 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया गया है।