गांधी मैदान सीरियल बम ब्लास्ट मामले में दोषियों को सजा, 4 को फांसी, दो को उम्र कैद और बाकियों को 10 साल और 7 साल की सजा

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। पटना के गांधी मैदान आतंकी सीरियल बम ब्लास्ट 2013 मामल में आज दोषियों को सजा सुनाई गई। जिसमें चार को फांसी और दो को उम्र कैद और दो को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। वहीं एक को सात वर्ष की मिली। बता दें कि कुछ दिन पहले ही इस मामले में दोषी करार दिए गए हैदर अली, नोमान अंसारी, मो मुजीबुल्लाह अंसारी, उमर सिद्दिकी, अजहरुद्दीन कुरैसी, अहमद हुसैन, मोहम्मद फिरोज आलम, मोहम्मद इफ्तिखार आलम व इम्तियाज अंसारी को सजा सुनाई गई है।

बता दें कि इम्तियाज़ अंसारी, हैदर अली मोजुबुलाह अंसारी, नोमान अंसारी को फाँसी की सजा सुनाई गई। वहीं उमेर सिद्दकी, अजहरुद्दीन को आजीवन कारावास मिला। अहमद हुसैन, फिरोज को दस वर्ष और इफ़्तिख़ार आलम सात वर्ष की सजा।

एनआईए के वकील ने सभी 9 दोषियों के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा सख्त सजा देने की मांग की। इस केस की सुनवाई एनआइए के विशेष जज गुरुविंदर सिंह मल्होत्रा की कोर्ट ने की है। साल 2013 में पटना पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैली के दौरान एक के बाद एक कई ब्लास्ट किए गए थे। जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी तो वहीं 90 लोग घायल हुए थे। इस मामले की जांच के बाद ही एनआईए ने 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था।

जिसपर 27 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए 10 में से एक को कोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं 9 लोगों को दोषी करार दिया था। जिन्हें आज कोर्ट में सजा सुनाई गई है। उसी दिन 1 नवंबर को सजा देने की तारीख तय हो गई थी। जिसपर आज सुबह से सुनवाई की जा रही थी।

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