पटना में इन 90 निजी अस्पतालों में ही कराइए कोरोना का इलाज, कहीं और भर्ती कराने पर कार्रवाई

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR DESK- विगत कुछ दिनों से राजधानी पटना के साथ साथ पूरा पटना जिले में कोविड संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है बड़ी संख्या मे कोविड संक्रमितों का इलाज विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में किया जा रहा है और इसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के आदेश भी पटना जिला प्रशासन की ओर से जारी किए गए इसको लेकर सरकारी अस्पतालों के अलावा कुल 90 निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए चिन्हित किया गया है.

इन चिन्हित निजी अस्पतालों के अलावा किसी अन्य निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज कराना प्रतिबंधित किया गया है। किसी अन्य निजी अस्पताल मैं बिना पूर्व अनुमति के संक्रमित मरीजों के इलाज को प्रतिबंधित किया गया बावजूद इसके पटना जिले में कई ऐसे निजी अस्पताल है.

जो संक्रमित मरीजों का बिना अनुमति के इलाज और वैसे अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पटना जिला प्रशासन की ओर से नहीं की जा रही है और इसी मामले को स्पष्ट करते हुए पटना जिला प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए यह स्पष्ट किया है की चिन्हित अस्पतालों के अलावा गैर चिन्हित निजी अस्पतालों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के कोविड मरीजों का इलाज करना गैरकानूनी है.

और ऐसे निजी अस्पताल जो बिना अनुमति के कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज बिना जिला प्रशासन के अनुमति के कर रहा है उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पटना जिला प्रशासन ने कोविड मरीजों के इलाज के लिए चिन्हित निजी अस्पतालों की सूची जारी की है।

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