नई दिल्ली: कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। 1 महीने के भीतर यानी एक अगस्त तक प्रियंका गांधी को लोधी रोड स्थित सरकारी बंगला नंबर-35 को खाली करना होगा। प्रियंका गांधी पर बंगले का 3 लाख 46 हजार रुपये बकाया है। एसपीजी सुरक्षा नहीं होने के कारण वह सरकारी बंगले में नियमों के मुताबिक नहीं रह सकती हैं।
सरकारी आदेश के अनुसार प्रियंका गांधी से SPG सुरक्षा वापस ली गई थी और उन्हें Z+ सुरक्षा दी गई थी। SPG कवर में सुरक्षा के मद्देनजर सरकारी बंगले का प्रावधान था, लेकिन Z+ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए अलॉटमेंट कैंसल किया जा रहा है। प्रियंका गांधी को कहा गया है कि अगर वह 1 अगस्त तक इसे खाली नहीं करती हैं तो उन्हें उन्हें जुर्माना देना होगा। नोटिस के मुताबिक प्रियंका को लोधी एस्टेट स्थित 6बी टाइप के मकान संख्या 35 को खाली करना होगा।