ड्राइविंग करते हुए मास्क पहनने पर लोगों में भारी कन्फयूजन, अकेले होने पर भी कट रहा 2,000 रुपये का चालान, जानें क्या है पूरा मामला

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR डेस्क। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते केस से लोग बेखबर होकर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ समझौता करते नजर आ रहे हैं। जिस पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने बिना मास्क पहने व्यक्ति पर जुर्माने का प्रवाधान कर दिया था। जिसमें अप्रैल के शुरुआत से ही निजी वाहन शामिल हैं। बता दें, मास्क ना पहनने पर 500 रुपये का फाइन लिया जा रहा था। जिसे अब 2,000 रुपये कर दिया गया है।

कार में अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी: हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप अपने निजी वाहन में अकेले यात्रा करते समय मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो भी आप पर जुर्माना लगाया जाएगा। यानी आप अपने निजी वाहन में भी बिना मास्क के सफर नहीं कर सकते हैं। इस बात पर दिल्ली सरकार ने एकदम साफ कर दिया है। कि सड़क पर किसी का निजी अधिकार नहीं हैं अगर आप सड़क पर अकेले या किसी के साथ ड्राइव कर रहे हैं,तो मास्क ना पहनने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।

मास्क पर चालान से पहुंचा कोर्ट: वहीं 18 नवंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि सार्वजनिक सड़क पर एक निजी वाहन को निजी क्षेत्र नहीं कहा जा सकता है – बल्कि, यह एक सार्वजनिक स्थान है। यह जवाब एक वकील की याचिका के जवाब में दिया गया था जिसने अपने वाहन में अकेले यात्रा करने पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाने को चुनौती दी थी। जुर्माना लागए जाने पर याचिकाकर्ता ने मानसिक उत्पीड़न के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा भी मांगा था।

दिल्ली एनसीआर में जहां मास्क पर चालान की राशि को 2000 रुपये कर दिया गया है, वहीं पुलिसकर्मी अभी भी सिर्फ 500 रुपये फाइन के रूप में ले रहे हैं। इस विषय पर मीडिया से बातचीत में पुलिसकर्मी ने बताया कि उन्हें अभी कोई गाइडलाइन नहीं दी गई हैं।

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