हाईकोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश, ऑक्सीजन व दवा की कमी से नहीं हो किसी की मौत

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR DESK- पटना हाईकोर्ट ने कोरोना इलाज के लिए केंद्र व राज्य सरकार को युद्धस्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन या इमरजेंसी दवा की कमी के कारण किसी कोविड मरीज की मौत नहीं हो। कोरोना से निपटने में सरकार के हर एक्शन पर हाईकोर्ट की नजर है। मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 4:30 बजे होगी।

कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कहा कि, सूबे के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों, जो कोरोना डेडिकेटेड सेंटर्स बनाये गए हैं, वहां ऑक्सीजन का भंडारण इतना हो कि किसी भी कोविड मरीज की मौत ऑक्सीजन की कमी के कारण नहीं हो।

केंद्र व राज्य सरकार कोरोना के इलाज में  रेमेडिसिविर की इमरजेंसी दवा (इंजेक्शन) की कमी को सोमवार तक पूरे राज्य के कोविड अस्पतालों तक पहुंचा दे। बिहटा ईएसआईसी अस्पताल को अब तक कोरोना सेंटर के तौर पर चालू न होने पर हाईकोर्ट ने केंद्र को सोमवार तक अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए तैयार करने को कहा। कोर्ट ने पूरे राज्य में आरटीपीआर टेस्ट की सुविधा को बढ़ाने की बात कही।

पटना हाईकोर्ट में शनिवार को कोरोना मामले पर सुनवाई साढ़े चार बजे शुरू हुई, जो करीब साढ़े सात बजे शाम तक चली। लम्बी सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को कोरोना मरीजों सहित इलाज के लिए बने अस्पताल, दवा व ऑक्सीजन का पूरा ब्योरा देने का आदेश दिया है। हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से पेश रिपोर्ट पर असहमति जताते हुये नये सिरे से रिपोर्ट देने का आदेश दिया।

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