NEWSPR PATNA DESK: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर नाराजगी जताई है और राज्य सरकार को स्थति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और सड़कों पर सुरक्षा नियमों के उल्लंघन से होने वाली वृद्बि और एमवीआई के रिक्त पड़े पदों के मामलें पर सुवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है.
बिहार में सड़क दुर्घटनाओं मृत्यु दर में 44 फीसदी की वृद्धि हुई है. बड़ी संख्या में चार और दो पहिये वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है. लेकिन उनके चालकों लर्निंग और ड्राइविंग क्षमता की सही जांच की व्यवस्था नहीं है. बिहार में 38 जिले हैं जबकि एमवीआई की कुल संख्या 19 है. बता दें कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, फिर भी सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवरों के शराब पीकर वाहन चलाने से अक्सर दुर्घटनाएं होते रहती है. मामलें की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को की जाएगी.