आपके पास बाइक है तो जान लीजिए New Traffic Rules, वरना कटेगा 25000 का चालान, बाइक भी होगी सीज

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। देश में वाहन चोरी और दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। उन्होंने तीन बाइक सवारों की मोटरसाइकिल जब्त कर उन पर 25 हजार रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. आपको बता दें कि अगर आप भी बाइक या कार को मोडिफाई करके चलाने के शौकीन हैं तो अलर्ट हो जाएं। आपका यह शौक आपकी जेब ढीली कर सकता है। ट्रैफिक पुलिस ऐसी मॉडिफाइड बाइक्स का 25,000 रुपये तक का भारी चालान काट रही है। साथ ही चालान न चुकाने पर ऐसी बाइकों को जब्त कर थानों में बंद कर रहे हैं।

सरकार ने नियमों में बदलाव किया है
दरअसल, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में नियमों में बदलाव किया है और यातायात उल्लंघन पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी है. आज हम आपको ऐसी ही 3 गलतियों के बारे में बताते हैं, जो अगर आपने अपनी बाइक (New Traffic Rules for Bike) में की हैं तो उसे तुरंत दूर करवा लें। ऐसा न करने पर भारी जुर्माना भरने में देर नहीं लगेगी। साथ ही आपकी बाइक भी सीज की जा सकती है।

बाइक के डिजाइन को मॉडिफाई करना
अगर आप किसी भी नई या पुरानी बाइक में कुछ चीजें जोड़कर उसे मॉडिफाई (New Traffic Rules for Bike) करवाते हैं तो आप खतरे में हैं. मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक बाइक-कार या किसी भी मोटर से चलने वाले वाहन का डिजाइन बदलना पूरी तरह से अवैध है। यहां तक कि आप इन गाडिय़ों का रंग भी नहीं बदल सकते। ऐसा करने पर आप पर भारी जुर्माना लग सकता है।

साइलेंसर की आवाज चेंज करवाना
कई लोग सड़क पर अपना दबदबा दिखाने के लिए बाइक्स का साइलेंसर (New Traffic Rules for Bike) बदलवा लेते हैं. ये मॉडिफाइड साइलेंसर तेज आवाज करते हैं। खासतौर पर बहुत सारे Bullet सवार ऐसे मॉडिफिकेशन करवाते हैं ताकि उनकी मोटरसाइकिल के साइलेंसर से ज्यादा आवाज निकल सके. ऐसा करना गैरकानूनी है और इस पर आपको 25,000 रुपये तक का चालान भरना पड़ सकता है।

फैंसी नंबर प्लेट लगाकर घूमना
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर के सभी वाहनों (New Traffic Rules for Bike) पर कलर-कोडेड प्लेट के साथ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अनिवार्य कर दिया है। एचएसआरपी नंबर प्लेट नहीं लगाने पर 5 हजार से 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप इस जुर्माने का भुगतान नहीं करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस जब चाहे आपकी बाइक को जब्त कर सकती है।

पटना से विक्रांत की खास रिपोर्ट…

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