कोरोना महामारी की वजह से बिहार सरकार और केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों को उनके यूनिट के अनुसार मई और जून में दो-दो महीने का गेहूं और चावल दे रही है. बता दें कि इस राशन के लिए धारक को एक रुपया भी दुकानदार को नहीं देना है. लेकिन बिहार में कोई योजना या आदेश आते ही अधिकारी लोग पैसे को खाने में जूट जाते हैं.
सरकार के आदेश के बाद भी शिकायत सुनने को मिल ही गई है. उपभोक्ताओं द्वारा कम राशन देने और भुगतान लेने का आरोप कई दुकानदारों पर लगाया जा रहा है. लगातार मिल रही इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अनुमंडलाधिकारी मुकेश रंजन ने अपना फोन नंबर 9473191202 जारी किया है. बोले- वाट्सऐप पर सबूत भेजें, दोषी राशन दुकानदार का लाइसेंस होगा रद्द.
एसडीओ ने बताया कि 6 जून तक मई माह का राशन मिलेगा, प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल लें. इसका लाभ राशन कार्ड धारी ले सकते हैं. उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए धावा दल सक्रिय है. छापामार दल भी गठित किया गया है.
एसडीओ ने कहा कि निर्धारित यूनिट से राशन कम देने या पैसा लेते हुए दुकान व दुकानदार का फोटो हमें इस नंबर के वाट्सऐप पर भेज कर फोन करें. उपभोक्ता की पहचान गुप्त रखते हुए दोषी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. वार्ड 51, 52, 53 समेत कई अन्य वार्ड के कुछ उपभोक्ताओं द्वारा दुकानदार के खिलाफ शिकायत पहुंची है.
मालूम हो कि कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकार मुफ्त राशन दे रही है. इसका लाभ राशन कार्ड धारी ले सकते हैं. अगर इसके लिए आपसे कोई शुल्क लिया जाए तो सीधे शिकायत दर्ज करा सकते हैं. 9473191202 नंबर पर फोन या उससे जुड़ी जानकारी वाट्सऐप कर सकते हैं.