मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अरुण कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में लॉकडाउन में छूट देने को लेकर फैसला लिया गया।
1. सभी जिलों में दुकानें 4 बजे शाम तक खुली रहेगी।
2. शॉपिंग मॉल और Departmental स्टोर भी अब खुल सकेंगे.
3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे.
4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल -किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे.
5. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी.
6. सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे.
7. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे.
8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
9. आंगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी.
10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा.
11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति.
12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे.
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी.
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी.
15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी.
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी.
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा.
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा.
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है.
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी.