NEWSPR डेस्क। कहलगांव एसडीपीओ (अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी) डॉ. रेशु कृष्णा के पति द्वारा आईपीएस की वर्दी में पत्नी के साथ फोटो खिंचवाने के मामले को लेकर एसडीपीओ की मुश्किल अब बढ़ गई है। इस मामले को लेकर आईजी मुख्यालय ने भागलपुर एसएसपी से जल्द ही विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एसडीपीओ के पति द्वारा आईपीएस की वर्दी के दुरुपयोग मामले को लेकर यह रिपोर्ट मांगी गई है।
बता दें कि यह फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। फोटो में कहलगांव एसडीपीओ डॉ. रेशु कृष्णा वर्दी में अपने पति के साथ थी। उनके पति ने भी आईपीएस की वर्दी पहन रखी थी और कंधे पर आईपीएस का बैच भी लगा रखा था। इस मामले के उजागर होते ही पुलिस मुख्यालय स्तर से 10 जून को जांच बैठाई गई थी। उसी जांच की कड़ी में आईजी मुख्यालय ने एसएसपी से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में ठोस साक्ष्य के साथ रिपोर्ट भेजें।
विभागीय सूत्रों का कहना है कि एसडीपीओ के पति आईपीएस अधिकारी नहीं हैं। मामले की जांच शुरू होने के बाद कहलगांव एसडीपीओ और उनके पति ने अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वह फोटो हटा दिया था। बता दें कि सेना और पुलिस की वर्दी आम लोगों के पहनने पर प्रतिबंध है। इससे जुड़ा सशस्त्र बल अधिनियम (एफए), आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए) और भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) में कई प्रावधान हैं। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम की धारा 6 में आम लोगों के वर्दी पहनने पर प्रतिबंध है और इसका उल्लंघन करने पर 3 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। आईपीसी की धारा 140 में 3 महीने तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है।