NEWSPR डेस्क। बिहार में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्री-पेड मीटर के लिए नया कानून बनाया जाएगा। कानून बनाने का जिम्मा बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने लिया है। बिजली कंपनी ने आयोग से आग्रह किया है कि बिना अविलंब कानून बन जाए जिससे स्मार्ट प्री-पेड मीटर का संचालन आसानी से हो सके और उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो।
बिहार में स्मार्ट मीटर रेगुलेशन बनाए जाने हैं। इसके लिए विनियामक आयोग को ही रेगुलेशन ड्राफ्ट जारी करना है। ड्राफ्ट जारी होने के बाद आम जनता से उस पर राय ली जाएगी। इसके बाद ही नया कानून लागू हो जाएगा।वहीं बिजली कनेक्शन काटने से पहले उपभोक्ताओं को मीटर रीचार्ज को लेकर संदेश भेजा जाएगा। मोबाइल पर तीन संदेश जाने के बाद भी उपभोक्ता अगर मीटर रीचार्ज नहीं कराएंगे तो बिजली गुल हो जाएगी।
बता दें कि साल 2025 तक सभी बिजली उपभोक्ताओं को निःशुल्क स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के लिए राज्य सरकार ने अपनी योजना शुरू की है। इसके लिए 11 हजार 100 करोड़ रूपये खर्च होंगे। बिजली कंपनी की यह अबतक की सबसे बड़ी योजना है। देश में बिहार इकलौता ऐसा राज्य है जिसने प्री-पेड मीटर लगाना शुरू किया है। अब तक तीन लाख से अधिक मीटर लग चुके हैं।