तंबाकू उत्पाद बेचने लेने होगा लाइसेंस, एयरपोर्ट, हाेटल और रेस्टाेरेट पर नहीं रहेगा स्मोकिंग कॉर्नर

Sanjeev Shrivastava

NEWSPR डेस्क। पटना तंबाकू उत्पाद की बिक्री को नियंत्रित के लिए तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा 2003) में संशोधन कर और सख्त बनाने का प्रस्ताव है। संसद के बजट सत्र में संशोधन प्रस्ताव पारित होने की उम्मीद है। अगर संसद से संशोधन बिल पास हो जाता है तो एयरपोर्ट, हाेटल व रेस्टाेरेंट में स्मोकिंग कॉर्नर बंद हो जाएगा।

वहीं, तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेने का प्रावधान किया जा सकता है। 21 साल से कम आयु वाले लोगों को दुकानदार तंबाकू उत्पाद नहीं बेच सकेंगे। कानून के उल्लंघन करने पर 2000 रुपए दंड का प्रावधान हो सकता है।

पटना से विक्रांत की रिपोर्ट…

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