बैठक में लिए गए निर्णय:-
सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे l
सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l
शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l
शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी l
सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l
स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l
सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी