NEWSPR/DESK : केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से जान गंवाने वाले मृतक के परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिए जाने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि आश्रित मुआवजा पाने के हकदार हैं। उनको मुआवजा मिलना चाहिए। मुआवजे की राशि कितनी होनी चाहिए फिलहाल कोर्ट ने ये निर्णय केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक्ट की धारा-12 का जिक्र करते हुए कहा कि आपदा में मृत्यु पर मुआवजे का प्रावधान है। इस नियम को पूरा करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया छह सप्ताह का समय
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि कोरोना महामारी की वजह से मरने वाले व्यक्ति के आश्रितों को अनुग्रह राशि का भुगतान करने से संबंधित दिशा-निर्देश छह सप्ताह में तैयार करे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिका में 4 लाख रुपया मुआवजे की मांग की गई थी। साथ ही कोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी जिसमें कहा गया था कि कोरोना से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को इस तरह की अनुग्रह राशि दिए जाने का कोई नियम नहीं है। कोर्ट ने अपनी तरफ से मुआवजे की राशि तय नहीं की है बल्कि कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा इस राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए।
मुआवजे का विरोध करने वाली याचिकाएं खारिज
गौरतलब है कि इससे पहले केंद्र सरकार ने कोरोना पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करने वाली याचिकाओं का विरोध करते हुए हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामें में कोर्ट को बताया गया था कि राजकोषीय सामर्थ्य का मुद्दा नहीं है। राष्ट्र के संसाधनों का तर्कसंगत, विवेकपूर्ण और सर्वोत्तम उपयोग करने के मद्देनजर कोविड से जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख की अनुग्रह राशि नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले दो जनहित याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसमें कहा गया था कि कोरोना से जान गंवाने वाले परिवारों को कानून के मुताबिक 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए और मृत्यु प्रमाण जारी करने के लिए एक समान नीति बनाई जाए।
देश में अब तक तकरीबन 4 लाख लोगों की मौत
उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीमी हो चुकी है। पहली और दूसरी लहर को मिलाकर अब तक झारखंड में कुल 3 लाख 98 हजार 454 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 2 करोड़ 94 लाख 27 हजार 330 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अस वक्त 5 लाख 37 हजार 64 कोरोना मरीज हैं। देश में बीते 24 घंटे में 817 नए कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इस बीच इस बात पर विवाद जारी है कि कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं। कुछ ही दिन पहले सरकार ने कहा था कि मामला पैसों की कमी का नहीं है। केंद्र का कहना है कि कोरोना महामारी आपदा प्रंबधन एक्त के तहत नहीं आता।