NEWSPR डेस्क। अब देश के बड़े-बड़े शहरों की तरह बिहार में भी बहुमंजिला इमारतें बनेगी। नगरीय क्षेत्रों में बहुमंजिला इमारतों के निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करने के मकसद से बिहार सरकार ने नई बिल्डिंग बायलॉज को मंजूरी दे दी है। सोमवार को हुई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दी गई। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद जो नगर विकास और आवास मंत्री के प्रभार में भी हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी।
बिहार भवन उपनिधि 2014 में संशोधन के बाद शहरी जरूरत के हिसाब से कम क्षेत्रफल में भी अब ऊंची इमारतों का निर्माण किया जा सकेगा। नए प्रावधान के हिसाब से अब 40 फीट या फिर उससे अधिक चौड़ी सड़कों पर बहुमंजिला भवन बनाने के लिए ऊंचाई का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। पहले के बायलॉज के अनुसार 40 फीट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 24 मीटर ऊंचे भवन निर्माण की अनुमति थी, इसके अलावा 60 फीट चौड़ी सड़क पर ऊंचाई का कोई प्रतिबंध नहीं था। नए प्रावधान के बाद अब 30 फुट चौड़ी सड़क पर अधिकतम 22 मीटर ऊंचाई वाले जी प्लस 6 भवन का निर्माण संभव हो सकेगा।
इसी तरह 25 फीट चौड़ी सड़क पर अब अधिकतम 16 मीटर की ऊंचाई वाले जी प्लस 4 भवन के निर्माण की अनुमति होगी। डिप्टी सीएम और विभागीय मंत्री तार किशोर प्रसाद ने जो जानकारी साझा की है उसके मुताबिक बहुमंजिला भवन के निर्माण के क्रम में निर्माण परिसर में खुले जगह में वृद्धि लाने, ग्रीन एरिया की बेहतर सुविधाओं के दृष्टिकोण से 19 मीटर से ऊपर की ऊंचाई के भवनों के लिए ग्राउंड कवरेज अधिकतम 40% रखा गया है। बहुमंजिला भवनों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 40 फीट एवं उससे अधिक चौड़ी सड़क पर इस उपविधि में प्रावधानित अन्य शर्तों के तहत ऊंचाई का प्रतिबंध नहीं रहेगा।
इसके अलावा बिल्डिंग एनवेलप भूमि और परिसर का मुख्य उपयोग, केबिन, लिफ्ट, लॉबी लेआउट प्लान आदि को भी जोड़ा गया है। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इस बात की जानकारी दी है कि नए संशोधन के तहत अब गंगा और अन्य नदियों के किनारे निर्माण पर प्रतिबंध से संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन लाया गया है। अब गंगा नदी के किनारे बने शहर सुरक्षा दीवार से शहरी इलाकों की ओर 15 मीटर भूमि के अंदर निर्माण या पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।