NEWS PR डेस्क। 24 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भी कहा जाता है। इस मौके पर जेडीयू ट्रेडर्स प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता संजीव श्रीवास्तव ने सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि एक उपभोक्ता के रूप अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें व दूसरे नागरिकों को भी इसके लिए जागरूक करें। कोई भी प्रदेश, देश तभी प्रगति कर सकता है, जब उसका उपभोक्ता अपने हितों को भली भांति जानता हो।
आपको बता दें राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत 24 दिसंबर, 1986 को हुई थी। इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करना है।
भारत में उपभोक्ता अधिकार : उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को छह बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है. उत्पाद चुनने का अधिकार; सभी प्रकार के खतरनाक सामानों से सुरक्षा का अधिकार; सभी उत्पादों के प्रदर्शन और गुणवत्ता के बारे में सूचित होने का अधिकार; उपभोक्ता हितों से संबंधित सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुनवाई का अधिकार; जब भी उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया गया हो, निवारण की मांग करने का अधिकार; उपभोक्ता शिक्षा को पूरा करने का अधिकार.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस : विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के बीच अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं. जबकि दोनों का उद्देश्य एक ही है, वे अलग-अलग तिथियों पर मनाए जाते हैं. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है.