बिहार में शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा विभाग का नया निर्देश, अब होगा…

Patna Desk

बिहार में शिक्षकों के बड़े पैमाने पर ट्रांसफर का सिलसिला जारी है। हाल ही में शिक्षा विभाग ने एक साथ 7,351 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण किया था। इसी बीच विभाग ने एक और अहम आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि निकाय शिक्षकों का ट्रांसफर फिलहाल स्थगित रहेगा।जारी निर्देश के अनुसार, वे नियोजित शिक्षक जिन्होंने अब तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उनका तबादला नहीं किया जाएगा।

इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि पहले से ट्रांसफर हुए किसी स्थानीय निकाय शिक्षक की जानकारी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का तबादला तभी किया जाएगा, जब वह सक्षमता परीक्षा पास कर लेगा और स्थानांतरित विद्यालय में योगदान देगा।इसके अलावा विभाग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जिन पर विभागीय जांच, निगरानी जांच या वित्तीय गड़बड़ी का मामला चल रहा है। यदि इस कोटि के शिक्षकों का तबादला हो भी गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी उन्हें नई जगह पर योगदान नहीं देंगे।प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता उनके नए जिले में योगदान के बाद तय की जाएगी।हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि यदि किसी स्कूल में छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति बनती है, तो ऐसे में उन शिक्षकों का दोबारा ट्रांसफर किया जा सकता है।

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