बिहार के शिक्षा विभाग ने राज्य के करीब 1.90 लाख शिक्षकों के लिए ऐच्छिक तबादले की प्रक्रिया को लेकर एक नई सुविधा की शुरुआत की है। जिन शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए पहले आवेदन दिया था लेकिन अब वे स्कूल आवंटन से असंतुष्ट हैं या किसी कारणवश ट्रांसफर नहीं चाहते, उन्हें अब अपना आवेदन वापस लेने का विकल्प दिया गया है।
ई-शिक्षा कोष पोर्टल को इसके लिए आज, 1 जून 2025 से एक्टिव कर दिया गया है। शिक्षक अपनी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर लॉगइन कर सीधे आवेदन वापस ले सकते हैं।
यह कदम दोहरे लाभ वाला साबित होगा—एक ओर इच्छुक शिक्षक तबादले से बाहर हो सकेंगे, वहीं दूसरी ओर अन्य शिक्षकों के लिए अधिक स्कूलों का विकल्प खुल जाएगा।
प्रक्रिया की प्रमुख तिथियाँ:
- आवेदन वापसी की शुरुआत: 1 जून 2025
- ट्रांसफर लेटर जारी होना: 20 जून 2025 से
- नए स्कूल में योगदान की तिथि: 23 से 30 जून 2025 के बीच
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि पूरा ट्रांसफर प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन होगा और शिक्षकों को किसी भी प्रकार के भौतिक कार्यालय दौरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
ऑनलाइन तबादला प्रणाली की विशेषताएं:
- शिक्षकों को नई पोस्टिंग की जानकारी पोर्टल पर मिलेगी
- ट्रांसफर लेटर डाउनलोड भी ऑनलाइन ही उपलब्ध होगा
- डीईओ कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी
- ज्वाइनिंग की जानकारी ई-शिक्षा कोष एप पर ही अपलोड करनी होगी
शिक्षकों के लिए यह प्रणाली सरल और पारदर्शी साबित होने की उम्मीद है, क्योंकि अब वे स्थानांतरण से जुड़ी सभी जानकारी अपने मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए आसानी से देख और प्रबंधित कर सकेंगे।