वंशावली शपथ पत्र को लेकर नया दिशा निर्देश जारी,नोटरी प्रमाणन अब होगा…

Patna Desk

बिहार पंचायती राज विभाग ने वंशावली से संबंधित शपथ पत्र को लेकर नई दिशा-निर्देश (गाइडलाइन) जारी की है। अब वंशावली के लिए आवश्यक शपथ पत्र को नोटरी पब्लिक के माध्यम से सत्यापित किया जाना भी पूरी तरह से वैध माना जाएगा।इस संबंध में विभाग के सचिव मनोज कुमार ने स्पष्ट किया है कि वंशावली का हलफनामा किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मर्जी से किया गया तथ्यात्मक घोषणा पत्र होता है, जिसे विधि द्वारा अधिकृत व्यक्ति – जैसे नोटरी पब्लिक या ओथ कमिश्नर – के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

उन्होंने एक पत्र के माध्यम से सूचित किया कि अब ऐसे किसी भी शपथ पत्र को, यदि वह नोटरी पब्लिक या कार्यपालक दंडाधिकारी में से किसी एक द्वारा प्रमाणित है, विभाग मान्यता देगा।पंचायतों में अनावश्यक देरी की शिकायतसचिव ने यह भी कहा कि कई पंचायतों में यह देखा गया है कि आवेदन दिए जाने के बावजूद पंचायत सचिव वंशावली तैयार करने की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाते। वे कार्यपालक दंडाधिकारी या एसडीओ द्वारा शपथ पत्र को अनिवार्य बताते हैं, जो सही नहीं है।वंशावली की उपयोगितावंशावली दस्तावेज का इस्तेमाल जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन आदि सरकारी योजनाओं में होता है। लेकिन अनावश्यक दस्तावेजों की मांग और प्रक्रिया में देरी की वजह से आम लोगों को समय पर इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता।विभाग की स्पष्ट हिदायतविभाग ने निर्देश दिया है कि अगर कोई आवेदक नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र देता है, तो उसे पर्याप्त माना जाए और वंशावली तैयार करने की प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं डाली जाए। कार्यपालक दंडाधिकारी का प्रमाण पत्र मांगना जरूरी नहीं है।

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