कैमूर/भभुआ(ब्रजेश दुबे):
शराब मामले में धंधेबाज को दोषी पाते हुए व्यवहार न्यायालय भभुआ ने 10 साल सश्रम कारवास की सजा सुनायी है। वहीं 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं 10 लाख रुपये जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह जानकारी एसपी राकेश कुमार द्वारा जारी किये गये प्रेस रीलिज से मिला है।
जारी किये गये प्रेस रीलीज में बताया गया है कि बीते सात सितंबर को दुर्गावती थाना क्षेत्र में एक ट्रक से 5786 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया था। इस दौरान राजस्थान के सिकर जिला के लक्ष्मणगढ़ थाना के मनासिया गांव के रहनेवाले भजन लाल के बेटे व ट्रक के मालिक व चालक दिनेश कुमार को गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में व्यवहार न्यायालय भभुआ में माननीय उत्पाद न्यायालय द्वितीय सुनील कुमार चौबे की अदालत ने विचारण की। त्वरित विचारोपरांत कांड के अभियुक्त् दिनेश को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी है। वहीं 10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उक्त कांड के विचारण में निशिकांत निलेश विशेष लोक अभियोजक की भी अत्यंंत मत्वपूर्ण भूमिका रही।