आज व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार श्रीवास्तव ने नवीनगर थाना कांड संख्या 272/19 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एकमात्र काराधिन बंदी अभियुक्त गजेन्द्र सिंह सिमरीभेद नबीनगर को आज भादंसं धारा 302 में दोषी करार दिया है।
लोक अभियोजक पुष्कर अग्रवाल ने बताया कि सज़ा के बिन्दु पर सुनवाई के तिथि 03/01/23 निर्धारित किया गया है, अधिवक्ता सतीश कुमार स्नेही ने बताया कि प्राथमिकी बेनी कुंवर सिमरीभेद नबीनगर ने 01/10/19 को दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि मेरा बेटा पिन्टु कुमार सिंह घास के गट्ठर खेत से ला रहा था। कुछ लोगों ने हल्ला किया कि पिंटु का हत्या हो गया है उसका खून से लथपथ लाश गांव के पुरब पगडंडी पर पड़ा है, मेरे छोटे लड़के ने बताया कि अभियुक्त को खेत में जाते देखा था, उसकी लड़की की कुछ माह पुर्व नदी में डुबने से मृत्यु हो गई थी अभियुक्त को शकं था कि पिंन्टु के कारण उसकी लड़की मरी है उसी का बदला लेने के लिए मेरे लड़का को मारा है इस बात का जिक्र मृतक के माता ने
प्राथमिकी में किया है, तीन जनवरी को अभियुक्त को सज़ा सुनाई जाएगी,