बिहार सरकार ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया के लिए नई नियमावली बनाई है.बिहार सरकार ने तकनीकी प्रगति और सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नई ‘बिहार सोशल मीडिया एवं अन्य ऑनलाइन मीडिया नियमावली 2024’ को मंजूरी दी है। इस नियमावली का उद्देश्य राज्य सरकार की नीतियों और कल्याणकारी योजनाओं को सोशल मीडिया और वेब मीडिया के माध्यम से जनता तक प्रभावी रूप से पहुंचाना है।
कैबिनेट से मिली मंजूरी-राज्य कैबिनेट ने इस नियमावली को स्वीकृति दे दी है, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर (X), इंस्टाग्राम के साथ-साथ न्यूज पोर्टल, मोबाइल एप्स, पॉडकास्ट और वेब मीडिया को विज्ञापन देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।योग्यता के लिए मानकनियमावली के तहत, सोशल मीडिया और वेब मीडिया को फॉलोअर्स और यूनिक यूजर्स के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा:सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (फेसबुक, X, इंस्टाग्राम, यूट्यूब): न्यूनतम 1 लाख फॉलोअर्स और 50,000 मासिक औसत यूनिक यूजर्स।वेब मीडिया/न्यूज पोर्टल: मासिक औसत यूनिक यूजर्स के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।