NEWSPR डेस्क। बिहार के लोगों के लिए मोटरवाहन अधिनियमों/ यातायात के इस नियम को जानना जरूरी है। इस नियम के तहत आप घर बैठे भी ई-चालान की राशि जमा कर सकते हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन में ई चालान कटने पर जुर्माने की राशि कहीं से भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए परिवहन विभाग ने राज्यभर में ऑनलाइन व्यवस्था शुरु की है।
इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा सभी जिलों के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ई चालान ऑनलाइन करने के लिए पूर्व की समीक्षा बैठक में परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी द्वारा निर्देश दिया गया था।
परिवहन विभाग मंत्री श्रीमती शीला कुमारी ने बताया कि ई चालान ऑनलाइन किये जाने से बिहार एवं दूसरे राज्यों के वाहन चालकों का बिहार में ई चालान कटने पर जुर्माने की राशि जमा करने में काफी सहूलित होगी।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई चालानिंग की व्यवस्था पूर्व से पटना सहित सभी जिलों में लागू है। अब यातायात उल्लंघनकर्ता ऑनलाइन https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan जुर्माने की राशि जमा कर सकते हैं।
बिहार में विभिन्न मोटरवाहन अधिनियमों के उल्लंघन में पकड़े गए दूसरे राज्यों के ट्रक चालक या अन्य वाहन चालक जिनका ई चालान कट गया है। वह अपने घर बैठे कहीं से भी जुर्माने की राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन सुविधा नहीं मिलने की वजह से दूसरे राज्य के ट्रक चालक या वाहन चालक को बिहार आकर जुर्माने की राषि जमा करना पड़ता था।
कई बार मोटरवाहन अधिनियमों के उल्लंघन में दूसरे राज्यों के ट्रक चालकों एव अन्य वाहन चालकों का बिहार में ई चालान कटने पर तत्काल पैसा जमा करने में सक्षम नहीं हो पाते थे। वैसी स्थिति में जुर्माना का पैसा जमा करने के लिए उन्हें बिहार आना पड़ता था।
दूसरे राज्यों के ट्रक ऑपरेटरों द्वारा लंबे समय से ई चालान ऑनलाइन करने की मांग की जाती रही है। पूर्व में यातायात उल्लंघनकर्ताओं को ई चालान जुर्माने की राशि ऑनस्पॉट या जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय या ट्रैफिक एसपी कार्यालय में जाकर जमा करना पड़ता था। ई चालान ऑनलाइन किये जाने से लोगों को जुर्माना राशि जमा करने के लिए किसी कार्यालय में जाने की जरुरत नहीं पड़ेगी। बल्कि अपनी सुविधानुसार ऑनस्पॉट या ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं।
राज्य में यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर हैंडहेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई चालान काटा जा रहा है। हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई चालान की प्रक्रिया की सभी आरटीए सेक्रेट्ररी, जिला परिवहन पदाधिकारी ,मोटरयान निरीक्षक, प्रवर्तन अवर निरीक्षक एवं सभी ट्रैफिक थाने के पुलिस पदाधिकारियों द्वारा जा रही है।
ऐसे जमा करें ऑनलाइन ई चालान की राशि
- वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं।
- चालान डिटेल्स में चालान नंबर/वाहन का नंबर/डीएल नंबर इन तीनों में से किसी एक विकल्प पर क्लिक करें और नंबर भरें।
- कैप्चा भरने के बाद गेट डिटेल्स को क्लिक करें।
- मोबाइल वेरिफिकेशन पेज पर मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट क्लिक करें।
- स्क्रीन पर मिनीस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे का पेमेंट गेटवे खुलेगा, जिसमें ओग्रास सलेक्ट कर कंटीन्यू करें।
- ई पेमेंट और बैंक का चयन कर आगे बढ़ें।
- नेटबैंकिंग/ कार्ड का चयन कर पेमेंट करें।