NEWSPR डेस्क। झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। सत्र 9 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने सभी प्रकार की रैली व जुलूस को प्रतिबंधित कर दिया है। रांची डीसी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने इसके लिए संयुक्त रूप से आदेश निकाला है। इसके तहत विधानसभा क्षेत्र में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि का आयोजन नहीं होगा. विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची द्वारा निषेधाज्ञा जारी किया गया है।
1. इस निषेधाज्ञा के अनुसार सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों और धार्मिक तथा अंतेष्टि कार्यक्रम को छोड़कर विधानसभा क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तिय एक जगह जमा या एक साथ नही चल सकते.
2. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल रिवॉलवर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर कोई भी व्यक्ति नही निकल या चल सकता है.
3. सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि लेकर निकलने पर भी रोक रहेगी.
4. किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है.
5. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता है. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)