मुखिया को हथियार लाइसेंस देने का आदेश निरस्त, पंचायती राज विभाग के निदेशक ने DM को जारी किया पत्र

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों को हथियार का लाइसेंस देने का आदेश निरस्त कर दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने अपने पिछले आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। जिससे अब मुखिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों को विभाग से विशेष रूप से आर्म्स लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाएगा। इस बारे में पंचायती राज विभाग के निदेशक ने जिला पदाधिकारी सह जिला शस्त्र पदाधिकारी को पत्र जारी किया है।

इससे पहले त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों को शिविर लगाकर हथियार का लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन लेने का आदेश जारी किया था। जिसमें पंचायती राज विभाग के निदेशक ने पत्र जारी करते हुए आवश्यक निर्देश दिए थे। जिसमें कहा गया था कि विभागीय निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों से शस्त्र का लाइसेंस निर्गत करने हेतु बड़े पैमाने पर आवेदन पंचायती राज विभाग को प्राप्त हो रहे हैं।

जिसमें पंचायत के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा सुरक्षा हेतु अनुरोध किया गया है। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को उनके प्राप्त आवेदन की विस्तृत समीक्षा कर शस्त्र लाइसेंस संबंधी प्राप्त आवेदनों को निस्तारित किया जाए। इस कार्य हेतु जिले में विशेष शिविर आयोजित कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया गया था। नए आदेश में कहा गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधियों से प्राप्त शस्त्र लाइसेंस निर्गत करने संबंधी आवेदनों की समीक्षा उपरांत निस्तारित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया था। जिसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

कैमूर भभुआ से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट

Share This Article