NEWSPR डेस्क। बिहार में शराबबंदी कानून में तस्करो द्वारा तस्करी करने वाले वाहनों को न्यायालय अनुमति के बाद नीलामी किये जाने का प्रावधान किया गया। वहीं मद्य निषेध कानून में संशोधन के बाद जब्त वाहनों को मद्य निषेध कानून के तहत कुछ रियायतें बरत न्यायालय आदेश पर छोड़ने की बात कही गई है।
दरअसल बड़ा सवाल है जब्त वाहनों की यदि नीलामी और आदेश के बाद सौंपा जाए तो उसे लेने वालों की फजीहत बढ़ने वाली है। क्योंकि जब्त वाहनों से बैट्री सहित कई कलपुर्जे गायब हो गए है। मद्य निषेध द्वारा जब्त वाहनों की देख रेख करने वाले पुलिसकर्मियों को अंदाजा भी नहीं है कि जब्त वाहनों से बैट्री सहित कई कलपुर्जे गायब हो गए है। ताजा मामला पटना के संदलपुर स्थित मद्य निषेध विभाग के कार्यालय में रखे गए वाहनों का है। जहां दो पहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों के बैट्री सहित कई सामान गायब हो गया है। अब ऐसे में मद्य निषेध विभाग के तैनात कर्मियों पर सवाल खड़े होना लाजमी है। जहां उनकी चाक चौबंद इंतजामों के बीच वाहनों से सामानों की चोरी हुई है।
पटना से विक्रांत की रिपोर्ट