NEWS PR डेस्क: होलिका दहन एवं होली के अवसर पर संभावित अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के तहत बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा विस्तृत सुरक्षा एडवायजरी जारी की गई है। पटना जिला प्रशासन ने जनहित में आम नागरिकों से इन मानकों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।
जारी निर्देशों में कहा गया है कि होलिका दहन खुले एवं सुरक्षित स्थान पर ही किया जाए। घनी आबादी, विद्युत तारों, ट्रांसफॉर्मर, पेट्रोल पंप, गैस गोदाम, किरासन डिपो, झुग्गी-झोपड़ी, गेहूं के खेत एवं खलिहान के पास होलिका दहन करने से बचें। साथ ही, अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों एवं आतिशबाजी के प्रयोग पर रोक लगाने की सलाह दी गई है।
एडवायजरी में यह भी कहा गया है कि होलिका दहन की ऊंचाई 10 फीट से अधिक न रखी जाए तथा आसपास पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पंप सेट तैयार हालत में रखने का निर्देश दिया गया है ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। बच्चों को होलिका दहन स्थल से दूर रखने और सिंथेटिक कपड़ों के बजाय सूती वस्त्र पहनने की भी सलाह दी गई है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आग लगने या किसी भी आपात स्थिति में तत्काल संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। सहायता के लिए 24×7 जिला नियंत्रण कक्ष के नंबर 0612-2219810 / 2219234, डायल-112/101 तथा जिला आपातकालीन संचालन केंद्र 0612-2210118 पर संपर्क किया जा सकता है।
पटना जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि त्योहार की खुशियों के बीच सुरक्षा मानकों की अनदेखी न करें और सामूहिक जिम्मेदारी निभाते हुए सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण होली मनाएं।