NEWSPR डेस्क। पटना जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह द्वारा आज अपने कार्यालय-कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील में शिकायतों की सुनवाई और उसका निवारण किया गया। कार्य में लापरवाही के कारण दो लोक प्राधिकारों के विरुद्ध अर्थदंड अध्यारोपित किया गया। डीएम डॉ. सिंह ने आज कुल 17 मामलों की सुनवाई की जिसमें 10 मामलों का निवारण किया गया तथा 7 मामलों में अंतरिम आदेश पारित किया गया। दो मामलों में लापरवाही बरतने के कारण लोक प्राधिकारों के विरूद्ध अर्थदंड लगाया गया। जिसमे अंचलाधिकारी दानापुर के विरुद्ध 5000 का दंड एवं अंचलाधिकारी धनरूआ के विरुद्ध 2500 का दंड लगाया गया।
बताया जा रहा है कि श्री विद्यानन्द मिश्रा, ग्राम-पोस्ट-सागरपुर, सकरी, जिला-मधुबनी ने रूपसपुर थानान्तर्गत अपनी जमीन को अतिक्रमणकारी से मुक्ति दिलाने हेतु परिवाद-पत्र समर्पित किया था। परिवाद के आलोक में लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, दानापुर को जमीन नापी हेतु निदेशित किया गया, परन्तु बार-बार सूचना देने के बावजूद उनके द्वारा कोई प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। लगभग एक वर्ष छः माह के बाद भी मामला लोक प्राधिकार, अंचलाधिकारी दानापुर के स्तर से लंबित है।
उनके विरूद्ध कार्रवाई हेतु प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने अनुशंसा किया है। डीएम डॉ0 सिंह ने निवारण में अभिरूचि नहीं लेने के कारण लोक प्राधिकार, अंचलाधिकारी, दानापुर के विरूद्ध 5,000/- रुपये का अर्थदण्ड अध्यारोपित किया। उन्होंने कहा कि अंचलाधिकारी की कार्यशैली लोक शिकायत निवारण के प्रति उनकी उदासीनता एवं लापरवाही को परिलक्षित करता है।
श्री शनिचर यादव, ग्राम-मलिकपुर, प्रखंड-धनरूआ द्वारा गैरमजरूआ आम भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए परिवाद पत्र दिया गया था, परन्तु अनेक निदेश के बाबजूद लगभग एक वर्ष से अधिक समय से लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, धनरूआ द्वारा यथोचित कार्रवाई नही की गई। डीएम डॉ0 सिंह ने निवारण मे अभिरूचि नही लेने एंव लापरवाही बरतने के आरोप मे लोक प्राधिकार अंचलाधिकारी, धनरूआ के विरूद्ध 2,500/-रूपये का अर्थदंड लगाया है। डीएम ने अंचलाधिकारी को अचूक रूप से अगली निर्धारित तिथि तक अतिक्रमण हटाने का निदेश दिया है अन्यथा उनके विरूद्व अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
श्री राहुल प्रकाश, रामचन्द्र नगर, खगौल, रूपसपुर, पटना ने जल-जमाव एवं गंदगी हटाने से संबंधित परिवाद-पत्र दिया था। लोक प्राधिकार कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् दानापुर निजामत द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त स्थान से जल जमाव एवं गंदगी हटा दिया गया है।
श्री अजीत कुमार, रूद्र फार्मा, कदमकुआं, बांकीपुर, पटना ने सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालने वाले व्यावसायिक कार्य को बंद कराने के संबंध में परिवाद-पत्र दिया था। लोक प्राधिकार कार्यपालक पदाधिकारी, बांकीपुर अंचल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि व्यवसायिक कार्य को बंद करा दिया गया है एवं अपीलार्थी के शिकायत का निवारण हो चुका है।
डीएम डॉ सिंह ने कहा कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 का सफल क्रियान्वयन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनहित के मामलों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।