पटना HC ने डीजीपी को दिया आदेश, गांधी मैदान के पास जब्त गाड़ियों को नहीं हटाने पर जताई नाराजगी, दिया 24 घंटों का समय

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। पटना हाई कोर्ट ने गांधी मैदान थाना अंतर्गत जब्त वाहनों और संपत्तियों के कारण लगने वाले अवरोध को 24 घंटे के अंदर हटाने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने गांधी मैदान थाना में जब्त की गई सम्पत्ति समेत अन्य अवरोधों को हटाने के मामले में सुनवाई की। अधिवक्ता शिल्पी केशरी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना के सभी पुलिस स्टेशन में जब्त वाहनों का ब्यौरा तलब किया है। कोर्ट ने कल गाँधी मैदान थाना में जब्त वाहनों को हटाने के अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की। कोर्ट ने बिहार के डीजीपी को 24 घंटों में गांधी मैदान थाना से सभी अवरोध हटाने का आदेश दिया है।

कोर्ट ने सभी जब्त वाहनों के बारे में पूरी जानकारी मांगते हुए ये भी बताने को कहा कि अब तक इन वाहन जब्ती मामलों में क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पटना के गांधी मैदान के आस-पास पार्किंग स्थल को छोड़कर और कहीं भी गाड़ी पार्क नहीं किया जाएगा। अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कोर्ट को बताया कि आज गांधी मैदान थाना से जब्ती की वाहनों को भले हटा दिया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वहीं हालत हो जाएगी। कोर्ट द्वारा इसके निरंतर मॉनिटरिंग की जरूरत हैं।

पिछली सुनवाई में कोर्ट ने  राज्य के पुलिस महानिदेशक को गांधी मैदान थाना में जब्त की गई संपत्ति समेत सभी अवरोधों को दो सप्ताह में हटाना सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिल्पी केशरी ने कल बिहार के डीजीपी के द्वारा दायर हलफनामे पर आपत्ति जताई। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब तक गांधी मैदान थाना में जब्त की गई कई गाडियां और अन्य संपत्ति पड़ी हुई है। उन्होंने फोटो के जरिये सबूत भी दिया। उन्होंने बताया कि पटना के अगमकुआं, कंकड़बाग, पत्रकार नगर समेत अन्य कई थानों की ऐसी ही स्थिति है।

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