NEWSPR डेस्क। टीईटी एसटीईटी नियमावली को लेकर हेडमास्टर द्वारा दायर की गई याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। जिसमें कोर्ट ने राज्य सरकार को तलब किया है। कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय देते हुए राज्य सरकार को इसके बाबत जवाब देने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर सरकार को जवाब देने के लिए चार सप्ताह की मोहलत दिया है। वहीं इस मामले पर अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद होगी।
बता दें कि टेट/एस टेट उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ की रिट याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की है। इसके अलावा हाई कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य में इस नियमावली के तहत हो रही नियुक्तियां इस याचिका में पारित फैसले पर निर्भर करेगा।
याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा जारी किए गए हेडमास्टर नियमावली में हेडमास्टर की नियुक्ति की शर्त गलत है। बता दें कि यह नियमवाली 18 अगस्त 2021 को जारी की गई थी। जिसके बाद से ही शिक्षक इसके विरोध में उतर गए। 2012 नियमावली के तहत टी ई टी परीक्षा पास करना अनिवार्य है ,वही दूसरी ओर शैक्षणिक कार्य अनुभव को न्यूनतम 10 साल रखा गया है। जिसमें मुश्किल ये हैं कि 2012 की नियमावली के तहत टीईटी परीक्षा को पास कर अधिकांश अभ्यर्थी 2014 में शिक्षक बनें। इसलिए टीईटी पास शिक्षकों का न्यूनतम कार्य अनुभव 10 साल तक का नही हो पाया। इस कारण हेडमास्टर बहाली में मनमानी हो रही है।