NEWSPR DESK: राज्य में धड़ल्ले से हो रहे प्लास्टिक के इस्तेमाल से बढ़ते प्लास्टिक कचरे पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है.
लोकहित याचिका पर सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने रोहित कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर गुरुवार को (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) से सुनवाई की. सुनवाई में हाईकोर्ट ने सूबे में प्लास्टिक कचरे से हो रहे पर्यावरण समस्याओं की रोकथाम पर की गई कार्रवाई का ब्योरा राज्य सरकार व बोर्ड से मांगा.
2018 से ही प्लास्टिक बैन
कोर्ट ने बोर्ड से राज्य में अबतक प्लास्टिक कचरे के निष्पादन के लिए किए जा रहे कार्यों का अपडेट ब्योरा भी पेश करने का आदेश दिया. गौरतलब है कि सरकारी कागजों में 2018 से ही प्लास्टिक बैन है.