पटना,22 मई 2025:पटना हाई कोर्ट ने बिहार पुलिस के 19,000 से अधिक सिपाहियों के ट्रांसफर पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह निर्णय एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान लिया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिपाहियों का तबादला बिना किसी स्पष्ट ट्रांसफर नीति के किया गया है।याचिकाकर्ता की ओर से यह दलील दी गई कि राज्य सरकार द्वारा बिना स्थानांतरण नीति के इतनी बड़ी संख्या में सिपाहियों का ट्रांसफर करना न केवल प्रशासनिक रूप से गलत है, बल्कि यह नियमों का भी उल्लंघन है।
कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक ट्रांसफर की प्रक्रिया पर पूरी तरह रोक लागू रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद निर्धारित की जाएगी।यह मामला राज्य में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली और ट्रांसफर-पोस्टिंग की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की ओर से अभी तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।