भागलपुर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने की अध्यक्षता

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। भागलपुर में आज जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण के संबंध में विचार विमर्श के दृष्टिकोण से जिला स्तरीय शांति समिति के साथ बैठक का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर जिलाधिकारी ने पूजा के अवसर पर विधि व्यबस्था संधारण हेतु की गई तैयारियों के संबंध में जानकारी दी।उन्होंने कहा कि पूजा आयोजन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।तदनुसार पूजा संबंधी गतिविधियों हेतु लाइसेंस प्राप्त करना पूजा आयोजन समिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण दायित्व होगा, अर्थात बिना लाइसेंस के किसी भी तरह का पूजा आयोजन नही किया जा सकेगा।जनहित में पूजा आयोजन समिति की यह जिम्मेवारी होगी की पूजा पंडालों में सी०सी०टी०वी० का संस्थापन,अग्नि से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था एवं कोविड:19 संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करावे।

अनुमंडल पदाधिकारियों को पूजा पंडालों में उक्त वर्णित व्यवस्थाओ के सतत पर्यवेक्षण का निदेश दिया गया है।बैठक के दौरान शांति समिति पूजा आयोजन समिति से संबंधित सदस्यों को NGT अर्थात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के प्रावधानों से अवगत कराया गया जिसके अनुसार नदियों में प्रतिमा का विसर्जन प्रतिबंधित है।प्रतिमा का विसर्जन जिला प्रसाशन द्वारा निर्मित कुत्रिम तालाब में किया जायेगा। नगर आयुक्त को प्रतिमा विसर्जन हेतु पर्याप्त संख्या में तालाब निर्माण एवं बैठक में माननीय शांति समिति सदस्यों से प्राप्त से सुझाब के अनुसार नगर क्षेत्र में साफ सफाई हेतु आवश्यक कारवाई का निदेश दिया गया है।बड़े पूजा पंडालों में कोविड:19 संक्रमण से बचाव हेतु टीकाकरण की व्यवस्था की जायेगी।इस हेतु सिविल सर्जन को निदेशित किया गया है।

जिला स्तरीय शांति समिति के साथ बैठक के दौरान विसर्जन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई सर्वसम्मती से यह निर्णय लिया गया कि निर्धारित रूट प्लान/निर्धारित समय के अनुसार विसर्जन कार्य 16/10/2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जायेगा।पूजा आयोजन अवधि में पूर्व की भांति “डी०जे०” पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।निदेश अनुपालन में लापरवाही की स्थिति में डी०जे० संचालक एवं अन्य संबंधित के विरुद्ध कड़ी कारवाई की जायेगी।बैठक के दौरान पूजा आयोजन अवधि में सांस्कृतिक आयोजन एवं अन्य परंपरागत कार्यक्रम आयोजन के संबंध में चर्चा की गई, निर्णय लिया गया कि कोविड:19 संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार उक्त गतिविधियों का आयोजन जनहित में उचित नही होगा।समीक्षा क्रम में कार्यपालक अभियंता(विद्युत) को विसर्जन मार्गों में विद्युत तारो के समुचित संधारण का निदेश दिया गया है।

उक्त बैठक से पूर्व जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विधि व्यवस्था संबंधित बैठक का आयोजन किया गया।समीक्षा क्रम में थाना स्तर पर अविलम्ब शांति समिति की बैठक आयोजन एवम विसर्जन मार्गी के भौतिक सत्यापन का निदेश दिया गया है।बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक ने पूजा का आयोजन सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोविड:19 संक्रमण से बचाव हेतु निर्धारित सुरक्षात्मक मानकों के अनुसार हो,हेतु आवश्यक कारवाई का निदेश दिया है।उन्होने सभी स्तरो पर सतर्कता की अपेक्षा की है।बैठक में पुलिस अधीक्षक(नगर),पुलिस अधीक्षक नवगछिया सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

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