NEWSPR डेस्क। भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में संतोष शर्मा को 20 साल की कारावास और 20 हजार रुपया का अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामला भागलपुर सदर थाना क्षेत्र का है। जहां 14 सितंबर 2018 को नाबालिग लड़की को घर में अकेले पाकर पड़ोसी संतोष शर्मा ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद मामले की लिखित शिकायत लड़की के माता और पिता के द्वारा सदर महिला थाना में दर्ज कराया गया था।
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के एडीजे 6 आनंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। 24 फरवरी को उसे दोषी पाया गया था। आज आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे 3 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पॉक्सो कोर्ट ने सरकार को पीड़िता के रहन-सहन और पढ़ाई के लिए 4 लाख रुपया देने का निर्देश भी दिया। मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा 6 गवाह गुजारे गए थे। सभी ने मामले का समर्थन किया था।
रिपोर्ट: श्यामानंद सिंह, भागलपुर