भागलपुर: नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की सुनाई सजा, 10 हजार अर्थदंड भी लगाया

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। भागलपुर में पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में अजित रजक को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 10 जून 2017 का है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को पहले अगवा किया गया फिर आरोपी द्वारा दुष्कर्म किया गया था। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने मधुसूदनपुर थाना में केस दर्ज कराया गया था।

पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि पॉक्सो न्यायालय के एडीजे 6 आनंद कुमार की अदालत ने सजा सुनाई है। 22 फरवरी को उसे दोषी पाया गया था। आज आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही सरकार पीड़िता को 3 लाख रुपये देगी। इस मामले में 5 गवाह गुजारे गए थे सभी ने केस का समर्थन किया था।

रिपोर्ट-श्यामानंद सिंह, भागलपुर

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