भागलपुर: नाबालिक से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा, 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। भागलपुर में नाबालिक से दुष्कर्म मामले में बरारी थाना अंतर्गत विजय सुनार को आजीवन कारावास ‌और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। सोमवार को पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश (एडीजे 6 कोर्ट) आनंद कुमार सिंह ने सजा सुनाई।

बता दें कि विजय सुनार ने 8 वर्षीय नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। 25 जनवरी 2020 को पीड़िता की मां ने बरारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।  मामले में मार्च 2021 में आरोप गठन किया गया। 19 फरवरी 2022 को दोषी पाया गया और सोमवार 21 फरवरी को सजा सुनाई गई। सजा में उसे आजीवन कारावास और पच्चास हजार रूपये अर्थदंड दिया गया। उस पच्चास हजार रूपये का 75% पीड़िता को दिया जाएगा। साथ ही सरकार के द्वारा 400000 रूपये भी देने की बात कही गई ।अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह विशेष न्यायाधीश आनंद कुमार पॉक्सो एडीजे कोर्ट से गुजरा। जिन्होंने विजय सुनार के बारे में सच सच बताया। यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम भागलपुर के शंकर जयकिशन मंडल ने दी।

भागलपुर से श्यामानंद की रिपोर्ट

Share This Article