NEWSPR डेस्क। बिहार में आज हेलमेट-सीटबेल्ट के साथ सभी जिलों में प्रदूषण एवं परमिट जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत 310 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। बता दें कि अभियान के तहत जिलों में कुल 1477 वाहनों की जांच की गई। जिसमें उल्लंघन में 50 वाहनों को जब्त किया गया। यह अभियान पटना सहित सभी जिलों में परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया।
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि सभी वाहन मालिकों को अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना अनिवार्य है। बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये का जुर्माना है। अभियान के दौरान विभिन्न नियमों के उल्लंघन में 50 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। वही बिना हेलमेट लगाए 145, बिना परमिट 62 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया।
परिवहन सचिव ने लोगों से अपील की है कि अपने वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य रुप से करा लें। सभी वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया जाना अनिवार्य है। बिना थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के वाहन चलाते पकड़े जाने पर जुर्माने के तौर पर 2000 रुपया लिया जाएगा तथा दूसरी बार पकड़े जाने पर 4000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। जबकि जुर्माना से कम राशि में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रिमियम लगता है। इसलिए अपने वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा कर दो हजार रुपए का जुर्माना देने से बच सकते हैं।