आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार प्रशासन पूरी तरह सख्त रुख अपनाने जा रहा है। संगठित अपराधों और गैरकानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। भू-माफिया, बालू-माफिया, शराब माफिया और अन्य आपराधिक गिरोहों पर कार्रवाई के लिए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम (CCA) 2024 की धारा 11 के तहत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी गई है।
DM ने दिए कड़े आदेश
डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने सभी पुलिस अधीक्षकों, एएसपी, एसडीओ और थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि अपराधियों पर बिना किसी ढिलाई के CCA-2024 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए।
जनवरी से अब तक की कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार, जनवरी 2024 से अब तक CCA-3 के तहत कुल 197 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 116 पर आदेश लागू हो चुके हैं। शेष मामलों पर भी जल्द निर्णय होगा।
तड़ीपार और हिरासत का प्रावधान
CCA की धारा 3, 4, 5 और 6 के अनुसार, डीएम आदेश जारी कर अपराधियों को जिले या उसके किसी हिस्से से निष्कासित (तड़ीपार) कर सकते हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर डीएम के निर्देश पर तीन महीने तक हिरासत में रखा जाएगा।
अपराधियों की होगी पहचान और निगरानी
डीएम ने साफ कहा है कि भू-माफिया, बालू माफिया, शराब कारोबारियों और अन्य गैरकानूनी आर्थिक गतिविधियों में शामिल लोगों को चिह्नित किया जा रहा है। ऐसे अपराधियों पर लगातार नजर रखी जाएगी और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी ताकि राज्य में कानून-व्यवस्था कायम रह सके।