पटना: बिहार परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य भर में 4 लाख 51 हजार से अधिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का फैसला लिया है। यह निर्णय उन वाहन मालिकों के खिलाफ लिया गया है जिन्होंने निर्धारित समय पर वाहन कर (टैक्स) का भुगतान नहीं किया है।
इस कार्रवाई की खबर से वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन रद्द होने से उनका वाहन चलाना गैरकानूनी हो जाएगा और ज़ब्ती या चालान की कार्रवाई भी हो सकती है।
सबसे ज्यादा बकाएदार पटना और मुजफ्फरपुर में
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार:
- पटना में सबसे अधिक – 1.25 लाख से अधिक वाहन मालिकों पर टैक्स बकाया है
- मुजफ्फरपुर में – 69 हजार से ज्यादा वाहन मालिक टैक्स बकाएदार हैं
- पूर्णिया – 33,740
- भागलपुर – 22,143
- बेगूसराय – 20,950
- सारण – 13,735
- गया – 12,722
- रोहतास – 12,055
- भोजपुर – 10,857
- वैशाली – 10,201
इसके अलावा अन्य जिलों में भी 10 हजार से अधिक वाहन मालिकों ने टैक्स का भुगतान नहीं किया है।
विभाग ने दी अंतिम चेतावनी
परिवहन विभाग ने सभी संबंधित वाहन मालिकों से जल्द से जल्द बकाया टैक्स चुकाने की अपील की है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर टैक्स जमा नहीं किया गया तो उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
नागरिकों के लिए अलर्ट
इस कदम का उद्देश्य राज्य सरकार के राजस्व में पारदर्शिता लाना और वाहन टैक्स वसूली को सुनिश्चित करना है। वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने वाहन की टैक्स स्थिति की तुरंत जांच करें और लंबित भुगतान को जल्द निपटाएं।