NEWSPR डेस्क। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैश से स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 लागू हो गया है। विधि विभाग ने अधिनियम लागू होने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दिया है. इससे पहले झारखंड विधानसभा ने इसी वर्ष मानसून सत्र में इससे संबंधित विधेयक पारित हुआ था। इसके तहत ओपेन यूनिवर्सिटी संचालन को लेकर प्रकिया शुरू हो गई। यूनिवर्सिटी में 15 विभिन्न संकायों में पढाई होगी। जुलाई 2022 से शुरू होने वाले सत्र के लिए छात्रों का नामांकन जल्द शुरू होगा।राज्यपाल ओपन यूनिवर्सिटी के चांसलर होंगे।
राज्य सरकार ने पहले ही विवि के लिए पांच करोड़ उपलब्ध करा दिया है। जल्द ही कुलपति, प्रति कुलपति, रजिस्ट्रार व अन्य पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। पहले इनका पद सृजित होगा। इसके लिए उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजेगा। ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए पूरे राज्य में ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। अलग-अलग जिलों में इसके केंद्र स्थापित होंगे। विद्यार्थी घर बैठे, नौकरी करते हुए इस यूनिवर्सिटी से पढाई कर सकते हैं। ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होना चाहिए। साथ ही प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव अथवा किसी प्रतिष्ठित शोध या अकादमिक प्रशासनिक संस्था में समकक्ष पद पर 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। कुलपति की नियुक्ति पांच सदस्यीय चयन समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल करेंगे।