दिन प्रतिदिन बढ़ रहे वायु प्रदुषण को लेकर बिहार में राज्य वायु प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यहां जल्द ही कचरा जलाने वालों पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब कूड़ा-कचरा जलाने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। जो भी अब कचरा जलाते हुए पकड़ाएंगे उनसे 5 हजार से लेकर 25 हजार तक जुर्माना वसूला जायेगा। नगर निगम, नगर परिषद, सरकारी, गैर सरकारी या निजी संस्थानों से कूड़ा निकालकर उसको जलाने पर सख्त मनाही है।
संस्थान को 25 हजार आम आदमी को 5 हजार
अगर किसी संस्थान को कूड़ा कचरा जलाते हुए पकड़ा गया तो उस संस्थान से 25 हजार रूपये का जुर्माना वसूला जायेगा।और कोई व्यक्ति कूड़ा-कचरा जलाते हुए पकड़ाता है तो उससे 5 हजार रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा। बिहार में प्रसाशन कूड़ा कचरा नहीं फेकने को लेकर काफी सख्ती बरत रही है। पटना नगर निगम ने खुले में कूड़ा-कचरा जलाने पर रोक लगा रखा है। पटना में हवा की हालत काफी खराब है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से बिहार के 24 शहरों में ऑटोमैटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। यहां वैज्ञानिक तरीके से वायु प्रदूषण का आंकलन किया जाएगा।
सभी जिलों में डस्टबिन
कूड़ा के साथ पॉलिथिन भी जमा होता है और आग लगाने के कारण जो धूंआ पर्यावरण में फैलता है जहरीला होता है। जिससे दिन ब दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। नगर निगम या नगर परिषद क्षेत्र में कूड़ा जलाने पर रोक है। बता दें कि बिहार के सभी जिलों में नगर निगम के द्वारा कचरा जमा करने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था की गई है।