हर्ष फायरिंग पर सख्ती, शादी-बर्थडे जैसे आयोजनों में गोली चलाई तो होगी दो साल की जेल, जुर्माना अलग से

Patna Desk

NEWSPR डेस्क। पटना हर्ष फायरिंग पर बिहार की पटना पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। गृह मंत्रालय द्वारा संशोधित कानून के तहत अब यदि कोई हर्ष फायरिंग करता है तो उसे दो वर्ष की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। यही नहीं घटना होने पर हथियार का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में एसएसपी राजीव मिश्रा ने सभी थानेदारों को निर्देश जारी कर दिया है।

उन्होंने अपील की है कि शादी समारोह और अन्य कार्यक्रमों में हथियारों के प्रयोग से दूर रहें। अब समारोह के दौरान गोली चलाने की घटना को आपराधिक घटना मानकर कार्रवाई की जाएगी। पटना में शादी-विवाह व अन्य समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की अक्सर घटना सामने आती रहती हैं। इससे लोगों के जख्मी होने और मौत की घटना भी अक्सर सामने आती है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पटना पुलिस ने सख्ती करना शुरू कर दिया है।

एसएसपी राजीव मिश्रा ने कहा कि हर्ष फायरिंग से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। निजी सुरक्षा के लिए मौजूद निजी हथियार से हर्ष फायरिंग करना आपराधिक कृत्य है। मालूम हो कि हर्ष फायरिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब यदि कोई हथि’यारों की लापरवाही से प्रयोग और दूसरे के जीवन को संकट में डालता है तो आरोपी पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

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